बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना :- रोटी, कपडा और मकान हर आम इंसान की जरुरत होती है, लेकिन देश के गरीब परिवारों को अपनी इन मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकार इन गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण करती है। कच्चे मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्का बनवाया जाता है, लेकिन केंद्र की ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसके माध्यम से पुराने मकानों की मरम्मत करवाई जा सके। लेकिन हरियाणा सरकार (House Repair Scheme in Haryana) ने ऐसे गरीब परिवारों की समस्या को समझते हुए बी आर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना को शुरू किया।
इसके माध्यम से गरीब परिवार अपने पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद ले सकता है। आइए Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Haryana से जुडी सम्पूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं, कि कैसे आप योजना के लिए आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं? Form PDF कहाँ से Download कर सकते हैं? मकान की मरम्मत हेतु कितनी राशि दी जाती? आगे आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
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बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना – के बारे में
योजना का नाम | बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना |
राज्य | हरियाणा |
लाभ | मकान मरम्मत हेतु आर्थिक मदद |
लाभार्थी | गरीब परिवार |
अधिकारिक वेबसाइट (Official website/Portal/App) | www.haryanascbc.gov.in |
बी आर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना क्या है?
हरियाणा सरकार के द्वारा बी आर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना को आरम्भ किया गया था। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा यह योजना संचालित की जाती है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार बीपीएल परिवारों के पुराने घर की मरम्मत करवाने के लिए अथिक मदद देती है। पहले योजना के अंतर्गत सिर्फ अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जाता था लेकिन अब सभी वर्ग के बीपीएल परिवार योजना का लाभ ले पाएंगे। वही पहले राज्य सरकार घर की मरम्मत के लिए 50 हजार की आर्थिक मदद देती थी, लेकिन अब इसे भी बढ़ा कर 80 हजार रपे कर दी गई है।
Dr. BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana – उद्देश्य
राज्य में कई गरीब परिवार ऐसे हैं, जिनके पास कच्चे घर थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अपने घरों को पक्का कर लिया। लेकिन कुछ गरीब परिवार ऐसे भी हैं, जिसके पास पुराने ज़माने का पक्का घर हैं, लेकिन उसकी हालत समय गुजरने के साथ खराब हो गई है। ऐसे गरीब परिवारों के पास घर की मरम्मत करवाने के भी रुपए नहीं हैं। कभी भी किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य घटना की वजह से ये मकान ढह सकते हैं। ऐसी कोई घटना घटित न हो इस उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने बी आर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना को शुरू किया।
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Ambedkar Awas Navinikaran Yojana – पात्रता (Eligibility)
- सिर्फ हरियाणा का मूलनिवासी परिवार ही योजना का लाभ ले सकता है।
- आवेदन करने वाले परिवार का नाम बीपीएल परिवार की सूची में होना अनिवार्य है।
- मकान आवेदन करने वाले व्यक्ति का होना चाहिए।
- मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए।
- मरम्मत योग्य मकान होने पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
- घर की मरम्मत के लिए पहले किसी अन्य योजना से लाभ नहीं लिया हो।
- लाभ राशि प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को यूटिलाईजेशन प्रमाण पत्र भी देना होगा
बी आर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना दस्तावेज (Documents)
- राशन कार्ड
- परिवार आईडी
- वोटर कार्ड
- मृत्यु प्रमाण-पत्र (विधवा महिला)
- जाति प्रमाण-पत्र
- प्लाट/ भूमि प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता नंबर
- घर के साथ फोटो
- बिजली बिल या पानी बिल
- आय प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण आदि।
आवेदन प्रक्रिया : How To Apply
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना से सम्बंधित फॉर्म की PDF Download करनी होगी।
- आप अधिकारिक वेब साइट http://haryanascbc.gov.in/ से योजना के Form PDF Download कर सकते हैं।
- अब अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लें।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें और मांगे गए सभी दस्तावेजों को संलग्न कर दें।
- अब सरपंच या फिर पार्षद से इन दस्तावेजों को सत्यापित करवाएं।
- इसके बाद अपने आवेदन फॉर्म को जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा कर देवें।
संपर्क जानकारी
यदि आपको इस आवास योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप सम्बन्धित जिला / तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
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