PAN-Aadhaar Linking

PAN-Aadhaar Linking : 1 जुलाई के बाद आधार-पैन लिंक करवाना पड़ेगा महंगा, जानिये सारी जानकारी

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PAN-Aadhaar Linking :- आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 काफी पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, इसके तहत आपका पैन तो काम करेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद आधार-पैन लिंक करवाने पर आपको कुछ पैसे भी चुकाने होंगे। इसकी घोषणा सीबीडीटी ने 29 मार्च 2022 के अपने नोटफिकेशन में कही थी और 30 मार्च 2022 को जारी प्रेस रिलीज में भी इस बात का जिक्र किया गया था।

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अगर आप अपने पैन को आधार से 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको 500 रुपये चुकाने होंगे। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये चुकाने होंगे। हालांकि, 31 मार्च 2023 तक जिन्होंने अपने आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है, वह अपने पैन का इस्तेमाल करते रह सकते हैं। यानी वजह पैन कार्ड का इस्तेमाल कर के इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं और रिफंड को भी प्रोसेस कर सकते हैं।

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सीबीडीटी का सर्कुलर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (CBDT) ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि उसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234एच के तहत निर्धारित फीस को लेकर Income Tax Rules, 1962 को संशोधित किया है। संशोधन के तहत जो नागरिक 31 मार्च 2022 तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराएंगे, उनके पास एक और मौका 31 मार्च 2023 तक रहेगा। लेकिन यह मौका जुर्माने के साथ मिलेगा।

CBDT के मुताबिक 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (PAN) को विशिष्ट पहचान संख्या (Aadhaar) से नहीं जोड़ने वाले टैक्सपेयर्स को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234एच के तहत निर्धारित फीस को लेकर इनकन टैक्स रूल्स (Income Tax Rules), 1962 में संशोधन किया गया है। यह जुर्माना एक अप्रैल से अगले तीन महीने यानी 30 जून 2022 तक 500 रुपये होगी। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार की लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा।

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10,000 हजार का जुर्माना

31 मार्च 2023 तक दी गई अतिरिक्त विंडो के दौरान आधार से पैन लिंक न होने पर पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा और यह सुचारू रूप से काम करता रहेगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अगर पैन, आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। PAN Card निष्क्रिय होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। आधार लिंक सेक्शन पर क्लिक करें। अब अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम लिखें। इसके बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें। यह प्रकिया पूरी करते ही आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा। आप एसएमएस के जरिए भी यह काम कर सकते हैं। इसके लिए अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें और इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें। फिर 10 अंकों का पैन नंबर डालें। अब इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।

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